अमरदीप सिंह, गुजरात।
दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तापी जिले के कलेक्टर ने 20 नवंबर को महाराष्ट्र में होने वाले मतदान को देखते हुए जिले में 48 घंटे तक के ड्राय डे की घोषणा की है जिसके बाद अब गुजरात में इस बात ने जोर पकड़ा है कि ड्राय स्टेट गुजरात में कैसे कोई अलग से ड्राय डे की घोषणा कर सकता है।
हालांकि जिला अधिकारी आर आर बोरडे ने अपने आदेश में लिखा है कि जिले से सटे हुए महाराष्ट्र में मतदान निष्पक्ष तौर पर हो और कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए मतदान के दौरान जिले में शराब या उसके जैसे अन्य नशीले पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही लिखा गया है कि महाराष्ट्र राज्य में होने वाले मतदान यानी कि 20 नवंबर से वोटो की गिनती 23 नवंबर के दिन यानी 48 घंटो तक ड्राय डे की घोषणा रहेगी और आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बस इसी आदेश के बाद इस बात ने जोर पकड़ा है कि गुजरात में अन्य राज्यो की तरह आम सड़को पर ठेके तक नहीं है और शराब गुजरात राज्य बनने के साथ ही बैन है यानी कि गुजरात ड्राय स्टेट है ऐसे में जब शराब पर पहले से बंधी है सख्ती है तो ऐसे में तापी जिला कलेक्टर को अलग से ड्राय डे के ऐलान की क्या जरूरत पड़ी।