सत्यम ठाकुर, गुजरात
गुजरात के बहुचर्चित मोरबी पुल हादसे मामले में आज मोरबी की अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है बारह सौ से भी अधिक पन्नो की चार्ज सीट में ओरेवा कंपनी के मालिक जय सुख पटेल को भी आरोपी बनाया गया ह। गौरतलब है कि दीपावली के 2 दिन बाद ही मोरबी का झूलता हुआ पुल मरम्मत के बाद आम जनता के लिए खोला गया था और 30 अक्तूबर को पुल के टूट जाने के बाद हादसे में 134 लोगों की जान गई थी इस मामले में उस वक्त पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था , मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और लगातार चल रही सुनवाई में मोरबी नगर पालिका को काफी झाड़ भी लगा चुकी है।
1,262 पन्नों की चार्जशीट में बताया गया है कि इस हादसे में 134 लोगों की जान गई थी। वहीं, चार्जशीट में आरोपी के तौर पर ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल का नाम शामिल किया गया है। जयसुख पटेल को आईपीसी की धारा 308, 304, 336, 338 और 114 के तहत आरोपी बनाया गया है ,ऐसे में जयसुख पटेल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जयसुख पटेल ने बीती 20 जनवरी को मोरबी की सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।
मोरबी शहर में मच्छु नदी पर 143 साल पुराना झुलता ब्रिज बना हुआ था। मार्च 2022 में मोरबी नगर पालिका ने ओरेवा समूह की कंपनी अजंता मेन्युफेक्चरिंग के साथ एक समझौता कर उसे पुल की मरम्मत कर संचालन का ठेका सौंपा था। बाद में जांच में पता चला कि नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने सामान्य सभा की मंजूरी लिए बिना ही ओरेवा कंपनी के साथ यह समझौता किया था जिसके लिए उसको निलंबित कर दिया गया।