सुप्रीम कोर्ट ने शराब बंद करने की याचिका ख़ारिज की, लगाया 1 लाख रूपए का जुर्माना
समाचार डेस्क। दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने लॉकडाउन में शारब की बिक्री खोलने के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी, जिसमे कहा गया था की इन दुकानों के खुलने की वजह से सोशल-डिस्टन्सिंग के नियमों की अनदेखी हो रही है |
जस्टीस नागेश्वर राव, एस के कौल, और बी आर गवई की बेंच ने याचिकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा की शराब की बिक्री और सोशल डिस्टन्सिंग से क्या लेना देना है | कोर्ट ने कहा कि, इस तरह की याचिका दाख़िल करने का मकसद एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है|
कोर्ट ने कहा की कई लोगों ने ऐसी याचिकाएं दाख़िल की है, ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी चाहते है| कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुऐ 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।
इस याचिका की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी।