सत्यम ठाकुर, गुजरात
गुजरात के पंचमहल ज़िले की एक अदालत ने मंगलवार को 22 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. इन पर गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े एक मामले में दो बच्चों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के 17 सदस्यों की हत्या का आरोप था.
बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक एडिशनल सेशन जज की अदालत से बरी सभी 22 अभियुक्तो में से आठ की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी थी
27 फ़रवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आगजनी में 59 यात्रियों की मौत के बाद हुए संप्रदायिक दंगों में एक अनुमान के मुताबिक़ 1000 से अधिक लोग मारे गए.
इसी दौरान देलोल गांव में हिंसा के बाद हत्या और दंगे से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत 22 लोगों को गिरफ़्तार किया था.