जितेंद्र भदौरिया, गुजरात
- 26 अप्रैल को तेजस्वी यादव के खिलाफ हुआ मानहानि का केस।
- 1 मई को पहली सुनवाई में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज हुआ था।
- मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दूसरी सुनवाई में इंक्वायरी के आदेश किए हैं।
- मानहानि के इस केस में अब अगली सुनवाई अब 20 मई को होगी।
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में दाखिल किए मानहानि के केस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद 202 के तहत जांच का आदेश दिया। ऐसे में फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ भी सकती है। कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर में मानहानि आरोपों की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद कोर्ट फैसला लेगी।
20 मई को अगली सुनवाई
अहमदाबाद की कोर्ट में एडीशिनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार ने इंक्वायरी का आदेश जारी करते सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख निर्धारित की। अहमदाबाद में रहने वाले पेशे से व्यापारी हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया है। मेहता ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने पिछले महीने के आखिर में विधानसभा परिसर में एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था देश की वर्तमान परिस्थिति में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं और उन्हें माफ भी कर दिया जाएगा। इससे गुजरात के लोगों की मानहानि हुई है। इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का केस चलाया जाए।















