रोशन सिंह, गुजरात
गुजरात का गर्व कहे जाने वाले एसियाटिक शेरो की ट्रैन से कटकर हो रही मौत पर गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए रेलवे को कड़ी फटकार लगाईं है। गुजरात हाई कोर्ट ने रेलवे विभाग को शेरो की मौत की रोकधाम के लिए ठोस उपाय के साथ अदालत में हाजिर होने को कहा है और ऐसा न करने पर चेतावनी भी दी है की अगर ठोस उपाय नहीं किये गए तो जंगल से गुजरने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा
हाई कोर्ट ने रेलवे को कड़े शब्दों में कहा है की आप हर दिन शेरों को मार रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम दुर्घटनाओं की संख्या में कमी नहीं बल्कि शून्य दुर्घटनाएं चाहते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अकेले जनवरी महीने में दो शेरों की मौत बेहद चिंताजनक है।रेलवे ट्रैक पर शेरों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में आदेश दिया कि रेलवे और राज्य सरकार को एक-दूसरे के साथ समन्वय करके रेलवे ट्रैक के किनारे बाड़/बैरिकेड्स को फिर से स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 100 किमी तक उन्हें फिर से स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं।
हाईकोर्टने रेलवे विभाग के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद रेलवे विभाग ने एसओपी के साथ जवाब पेश करने के लिए कुछ समय की मांग की है