सत्यम ठाकुर, व्यूरो चीफ, गुजरात
केन्द्र सरकार ने सरकार के गाईड लाईन के बाद अब गुजरात सरकार ने भी अपनी गाईडलाईन जारी कर दी हैं। आईेये हम आपको बताते हैं कि गुजरात में लाकडाउन 4.0 की क्या हैं गैाईडलाईन।
- राज्य सरकार ने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाएं
- जहां स्थिति अच्छी है उसे नॉन कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया
- कंटेंटमेंट जोन को आवश्यक चीजों के अलावा कोई छूट नही ये छूटछात की समय मर्यादा सुबह 8:00 बजे से 3:00 बजे तक की
- Non contentment जोन में
- राज्य में परिवहन की बसें होगी शुरू
- टैक्सी को ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर के साथ अनुमति
- स्कूटर पर एक ही व्यक्ति को अनुमति
- निजी office खुलेंगे, 33 फीसदी स्टाफ होगा
- डायमंड aur embroidery के कारखानों में 50 फीसदी कर्मी ही होंगे
- odd or even के मुताबिक दुकानें खुली रहेगी, दुकान में 5 ग्राहक से ज्यादा मौजूद ना हो
- सलून भी खुलेंगे
- सुबह 8:00 से 3:00 बजे तक काम धंधा करने की अनुमति
- स्कूल शॉपिंग मॉल सिनेमाघर क्लब बगीचे बंद रहेंगे
- शादी के समारोह में सिर्फ 50 व्यक्ति को निमंत्रण
- अंतिम क्रिया में सिर्फ 20 व्यक्ति ही जा सकेंगे
- पान पार्लर को दुकानें खोलने की छूट, रास्ते पर ठोकने पर होगी पाबंदी पान मसाला गुटखा घर लेकर जाना होगा
- नाई घरों पर जाकर बाल काट सकेंगे
- अहमदाबाद और सूरत के अलावा तमाम जगहों पर ऑटो चलाने की अनुमति, सिर्फ दो पैसेंजर बैठाने होंगे
- मास्क पहनना अनिवार्य, अमूल पार्लर पर भी मिलेंगे मास्क, N95 मास्क महेश ₹65 में मिलेंगे
- मालवाहक गाड़ियों को सूट
- पुर्व अहनेदबाद में पहले से स्थिति कायम रहेगी , पश्चिम अहमदाबाद में ओड इवन के मुताबिक होगा कामकाज
- आर्थिक प्रगति के लिए दी गई है छूटछाट