अमरदीप सिंह, गुजरात
२००२ दंगो से सम्बंधित मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमनत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत खारिज कर दी है । मुंबई में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को गुजरात हाई कोर्ट ने तुंरत सरेंडर करने काे कहा है।दालत ने सुप्रीम कोर्ट जाने के आदेश पर रोक लगाने के उनके वकील के अनुरोध को भी खारिज कर दिया.

2002 के गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद के बाद सीतलवाड़ गलत तरीके से सबूत गढ़ने का मामला दर्ज हुआ था। इसमें आरोप था कि उन्होंने ऐसा पीएम मोदी को बदनाम करने और फंसाने के मकसद से किया। गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद 25 जून, 2022 को अरेस्ट भी किया था।

गुजरात पुलिस के अरेस्ट करने और कई महीने जेल में बिताने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। तीस्ता के अलावा इस मामले में उनके साथ सस्पेंड किए गए आईपीएस संजीव भट्ट और राज्य के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार भी हैं।
















